टैक्‍सपेयर्स ध्‍यान दें! इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ला रहा इनकम टैक्स की नई वेबसाइट जान लें इसके लाभ

The Income Tax Department is going to launch its new e-filing portal www.incometax.gov.in on 7th June, 2021.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नया और बेहतर वेब पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है जिसका उद्देश्य करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इस लिए आपको नए ITR फाइलिंग वेब पोर्टल के बारे में जानने की जरूरत है

Income Tax New Portal finvesco
Income Tax New Portal

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के अधिकारियों ने समाचार एजेंसी (PTI) को बताया कि नए पोर्टल को और अधिक यूजर के अनुकूल बनाया जाएगा। इनकम टैक्स का यह नया  www.incometaxgov.in पोर्टल 7 जून को लॉन्च होने जा रहा है इसके लिए सारी तैयारी कर ली है। इस कारण मौजूदा वेब पोर्टल 1-6 जून के बीच छह दिनों के लिए बंद रहेगा।


इससे पहले टैक्स डिपार्टमेंट की सिस्टम विंग की ओर से एक आदेश जारी किया गया था जिसमे पुराने पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in को www.incometax.gov.in में बदल दिया जायेगा।

Features of New Income Tax e-filing portal
नए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल की विशेषताएं

  • टैक्‍सपेयर को जल्दी रिफंड जारी करने के लिए नया पोर्टल इस तरह इंटग्रेट किया गया है ताकि रिफंड जल्दी से जारी किया जा सके। 
  • एक सिंगल डैशबोर्ड के जरिए टैक्‍सपेयर आपके सभी इंटरेक्‍शन, अपलोड और पेंडिंग कार्य देख सकेंगे जिससे वो अपना स्टेटस आसानी से चेक कर सकते है।
  • बिना टैक्स की अधिक जानकारी के टैक्‍सपेयर आसानी से अपना इनकम टैक्स फाइल कर सके इस लिए एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जायेगा। यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा। 

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्‍सपेयर की हेल्प के लिए नए कॉल सेंटर की सुविधा भी देने जा रहा है  इस कॉल सेंटर में आपके सवालो का तुरंत समाधान मिल सकेगा। 
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मोबाइल ऐप की सुविधा भी टैक्सपेयर को प्रदान की जा रही है डेस्कटॉप पोर्टल पर मिलने वाले सारे फंक्शन अब मोबाइल ऐप पर भी प्राप्त होंगे।
  • नए टैक्स पोर्टल पर अब नया टैक्स पेमेंट सिस्टर भी प्राप्त होने वाला है इससे आप किसी भी बैंक खाते से टैक्स का पेमेंट कर सकेंगे।


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  • टैक्सपेयर नए पोर्टल का उपयोग कर अपना इंडिविजुअल या बिज़नेस का इनकम टैक्स फाइल आसानी से कर सकते है और साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ रिटर्न और अन्य कार्यों की शिकायत भी कर सकेंगे।
  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पोर्टल का उपयोग कर टैक्सपेयर को नोटिस जारी करना, टैक्सपेयर का रिप्लाई प्राप्त करना, अपील, छूट और पेनलिटी देने का काम भी इस ही पोर्टल से कर पाएंगे। 


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