3 income tax changes from july 1, 2022
विभिन्न व्यक्तियों पर लागू होने वाले इनकम टैक्स कानून में जुलाई से कुछ नए बदलाव दिखाई देंगे। यहां इनकम टैक्स कानून में तीन महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं जो 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे।
Income tax changes |
TDS on cryptocurrency
क्रिप्टोकरेंसी पर टीडीएस
इस साल की शुरुआत में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के हस्तांतरण या उसके किसी भी प्रकार के भुगतान पर 1% की दर से टैक्स डेडक्टेड एट सोर्स (TDS) लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था। सामान्य तह इने क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजेबल टोकन (NFTs) के रूप में जाना जाता है। 10,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर इसके ऊपर TDS नियम शुक्रवार, 1 जुलाई से लागू होगा।
यदि खरीदार के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के हस्तांतरण के समय टैक्स 20% की दर से काटा जायेगा। यदि व्यक्ति ने अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं किया है तो TDS की दर 5% की हो जाएगी।
PAN Aadhaar linking fine
पैन आधार लिंकिंग जुर्माना
1 जुलाई, 2022 को या उसके बाद अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हो तो आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। इससे पहले 30 जून तक यह शुल्क 500 रुपये था। इसलिए अब कोई व्यक्ति अपने पैन और आधार को जोड़ेगा तो उन्हें पहले भुगतान करना होगा। इसके बाद वह अपने व्यक्ति अपने पैन को आधार से जोड़ पायेगा।
डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सेल्स प्रमोशन के लिए कंपनियों से प्राप्त लाभों पर 1 जुलाई 2022 से 10 प्रतिशत का टीडीएस (TDS) लागु होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की एक अधिसूचना के अनुसार, लाभ या अनुलाभ पर प्रदाता सेक्शन 194R के तहत सीधे टैक्स डिडक्ट (काट) कर सकता है
धारा 194R के अनुसार, किसी भी लाभ या अनुलाभ का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक है। तो TDS की दर 10% होगी।
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