Annual Information Statement (AIS) Taxpayer Information Summary (TIS)
एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS) करदाता सूचना सारांश (TIS)
Annual Information Statement (AIS) |
ये कर विभाग की ओर से बहुत उपयोगी उपहार हैं क्योंकि ये करदाताओं को अत्यधिक लाभान्वित करने वाला हैं क्योंकि हमने देखा है कि लोग आम तौर पर अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय जानबूझकर या अनजाने में कुछ लेनदेन की रिपोर्ट करने से चूक जाते हैं या जानबूझ कर उन लेनदेन को रिपोर्ट नहीं करते है। इसके परिणामस्वरूप पुनर्मूल्यांकन नोटिस (re-assessment notices) या क़ानूनी कर्यवाही होती है यदि निर्धारण अधिकारी को कोई जानकारी मिलती है की करदाता द्वारा कोई आय किसी निर्धारण वर्ष में असेसमेंट से बच गई है, तो वह अधिकारी 3 वर्ष की समय सीमा के भीतर उस विशेष वर्ष के मामले को फिर से खोल सकता है। और आय की मात्रा के आधार पर उस मामले को 10 वर्ष के भीतर भी खोल सकता है। चूंकि वार्षिक सूचना विवरण Annual Information Statement (AIS) और करदाता सूचना सारांश Taxpayer Information Summary (TIS) लेनदेन की एक झलक पहले ही दे देंगे, इससे छोटी-छोटी चूकों या गलतियों के लिए भी विभाग से पूछताछ (enquirie) और नोटिस की संभावना कम हो जाएगी।
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एआईएस (AIS) और टीआईएस (TIS) में जिस तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, उससे पता चलता है कि विभाग किस तरह से करदाताओं की 360 डिग्री डेटा प्रोफाइलिंग को मेंटेन कर रहा है। यह जानकारी किसी जन्मपत्री से कम नहीं है, आपके सभी वित्तीय लेनदेन जो कि पिछले साल किए गए थे, जिसमें जमा पर ब्याज, लाभांश, प्रतिभूतियों के लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी प्रेषण, बचत खातों पर ब्याज आदि शामिल हैं। इतनी विशाल जानकारी देखकर ऐसा लगता है वह दिन दूर नहीं जब ज्योतिषियों से कुंडली मिलान के अलावा, लोग दूल्हा और दुल्हन के एआईएस (AIS) और टीआईएस (TIS) का मिलान करने के लिए कर पेशेवरों (tax professionals) के पास आएंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका वैवाहिक जीवन सुखी और सफल होगा या नहीं। यह दो व्यक्तियों के बीच मैच बनाने के लिए एक निर्णायक कारक बन सकता है।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने से पहले आपको इस जानकारी को क्रॉस-चेक कर लेना चाहिए। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए पहले ही आईटीआर दाखिल कर दिया है तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आय का कोई मिसमैच नहीं है। यदि आप एआईएस (AIS) या टीआईएस (TIS) में विवरण के आधार पर अपनी आय रिटर्न में कोई त्रुटि या चूक देखते हैं, तो आप मूल रूप से दाखिल रिटर्न में ऐसी त्रुटि या चूक को ठीक करने के लिए एक संशोधित (Revised) आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यदि एक संशोधित रिटर्न (Revised Return) दाखिल किया जाता है, तो मूल रिटर्न को वापस ले लिया गया माना जाता है।
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Annual Information Statement (AIS)
एनुअल इनफार्मेशन स्टेटमेंट (AIS)
Taxpayer Information Summary (TIS)
करदाता सूचना सारांश (टीआईएस)
Features of AIS
AIS की विशेषताएं
- AIS नई जानकारी शामिल है – ब्याज, लाभांश, प्रतिभूति लेनदेन, म्यूचुअल फंड लेनदेन, विदेशी प्रेषण जानकारी, आदि।
- रिटर्न दाखिल करने में आसानी के लिए करदाता सूचना सारांश (TIS) के रूप में AIS सूचना का सारांश (चरणबद्ध तरीके से प्री-फिलिंग डाटा को सक्षम किया जाएगा)।
- करदाता AIS की जानकारी पर ऑनलाइन फीडबैक जमा करने और PDF, JSON और CSV फाइल प्रारूपों में जानकारी डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।
- AIS यूटिलिटी करदाताओं को AIS देखने और फीडबैक को ऑफलाइन तरीके से अपलोड करने में सक्षम बनाएगी।
Components OF Annual Information Statement (AIS)
वार्षिक सूचना विवरण के घटक (AIS)
PART A- General Information
PART- B TDS/TCS information
SFT Information
Payment of Taxes
Demand and Refund
Other Information
Feedback on The Information Shown in Annual Information Statement AIS
वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में दिखाई गई जानकारी पर प्रतिक्रिया
How to access AIS and TIS at the e-filing portal?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर AIS और TIS को कैसे एक्सेस करें?
- इनकम टैक्स वेबसाइट पर लॉगिन करे
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर सर्विस “Service” टेब पर जाये। सर्विस “Service” टेब के तहत “वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)” Annual Information Statement (AIS)” पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद साइट आपको वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) Annual Information Statement (AIS) की नई विंडो पर ले जाएगी। आप यहां वार्षिक सूचना विवरण Annual Information Statement (AIS) और करदाता सूचना सारांश Taxpayer Information summary (TIS) को देख पाएंगे।