STOCK BROKER CHANGE RULES
निवेशकों के लिए अच्छी खबर! अब ब्रोकर्स भी मोबाइल ऑपरेटर की तरह बदलें जा सकेंगे, जानते हैं कब से लागू हो सकते है यह नियम
Demat Account Change Rules |
Demat Account Change Rules
शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर, अब वे अपने ब्रोकर्स को भी मोबाइल ऑपरेटरों की तरह बदल पाएंगे, इंटरऑपरेबिलिटी स्कीम (Interoperability Scheme) के तहत, निवेशक जल्द ही अपने ब्रोकर्स को बदलने में सक्षम होंगे यदि वे उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और स्टॉक एक्सचेंज इस योजना को कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं।
दिसंबर तक लाया जा सकता है नियम
यह उम्मीद है कि दिसंबर के अंत में, सेबी इस मामले में नियम जारी कर सकता है। की जब चाहें तब निवेशक अपने ब्रोकर को बदल सकते हैं। SEBI ब्रोकर्स इंटरोऑपरेबिलिटी (Interoperability) पर विचार कर रहा है. सेबी और एक्सचेंज के बीच इस विषय को लेकर चर्चा जारी है।
अब क्या नियम हैं?
वर्तमान में, यदि कोई निवेशक अपने वर्त्तमान ब्रोकर को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मौजूदा ब्रोकर से नो-ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा और अपने फंड को एक नए ब्रोकर को स्थानांतरित करने से पहले अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को शून्य करना होगा। कहा जा रहा है कि मार्केट रेगुलेटर इस तरह के नियमों को समाप्त कर देंगे। नियम लागू होने के बाद, निवेशक मार्जिन के साथ फण्ड ट्रांसफर कर सकेंगे।
बाजार के विशेषज्ञ और सेठी फिनमार्ट प्राइवेट के विकास सेठी ने इंटरऑपरेबिलिटी स्कीम (Interoperability Scheme) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह उन निवेशकों के लिए एक स्वागत योग्य कदम और अच्छी खबर है जो ब्रोकर की वजह से परेशान थे
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उन्होंने कहा कि अब ब्रोकरों को अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए अधिक काम करना पड़ेगा। यह उन्हें निवेशकों के लिए अधिक जिम्मेदार भी बना देगा। यह सही दिशा में एक कदम है, जो अच्छी सेवाओं की पेशकश करते हैं, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं, उन्हें अपनी सेवाओं को और बेहतर करना होगा।