भारत के लोग किसी अन्य धातु में शायद ही इतना निवेश करते हो जितना सोने (gold) में करते है क्या आपको पता है ghar me sona rakhne ki limit के बारे में. भातीय लोग शादी हो या त्योहार या हो कोई शुभ मुहूर्त गोल्ड खरीदना पसंद करते है इस आर्टिकल के माध्यम से हम यह जानेंगे की आप घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं
भारत में सोना (gold) सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, यह एक प्रभाव है। यह हमारी संस्कृति में गहराई से निहित है। भारतीय परिवारों का सबसे भरोसेमंद निवेश सोना है। हर परिवार सोने में निवेश करना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर कितना सोना रख सकते हैं और ghar me sona rakhne ki limit के संबंध में अलग-अलग टैक्स कानून हैं। अगर नहीं जानते तो जान लीजिये।
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Ghar me Sona Rakhne ki Limit?
सबसे पहले आपको बता दें कि गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 में बनाया गया था। इसके तहत देश के हर नागरिक को एक लिमिट तक ही गोल्ड रखने की छूट थी। लेकिन 1990 में इस कानून को निरस्त कर दिया गया।
इसके बाद भारत में सोना रखने के लिए कोई निश्चित मात्रा तय नहीं गई है, सोना रखने वाले व्यक्ति के पास वैलिड दस्तावेज होना चाहिए। परन्तु अगर आप एक लिमिट से ज्यादा सोना अपने पास रखते है तो आपके ऊपर क़ानूनी कर्यवाही हो सकती है देश में कौन कितना सोना रख सकता है, इसके बारे में CBDT (Central Board of Direct Taxes) के कुछ नियम हैं
आप अपने पास या घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं?
अगर विवाहित महिलाओं की बात करें तो आयकर कानून के अनुसार एक विवाहित महिला अपने घर में केवल 500 ग्राम सोना ही रख सकती है। लेकिन अगर कोई अविवाहित महिला है तो वह 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक हर आदमी घर में 100 ग्राम तक सोना रख सकता है.
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अगर गोल्ड का कोई सोर्स नहीं है
यदि आपके घर लिमिट से ज्यादा सोना रखा है और आपकी की कोई इनकम सोर्स नहीं है और गोल्ड के दस्तावेज नहीं है तो आप के ऊपर क़ानूनी कर्यवाही हो सकती है अगर किसी महिला को गोल्ड उसकी शादी में मिलता है और वह गोल्ड घर पर रखा हुआ है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई कर्यवाही नहीं होगी।
यदि किसी को गिफ्ट के रूप में सोना मिलता है तो उसके पास गिफ्ट में मिले गोल्ड की गिफ्ट डीड या उसकी रसीद भी होना चाहिए। जिससे उस गोल्ड के सोर्स का पता लग सके।
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अगर आपको गोल्ड विरासत में मिला है, तो उस गोल्ड पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। परन्तु यह पता होना चाहिए की विरासत में मिला गोल्ड कहा से आया था इसका मतलब विरासत में मिला गोल्ड आपके पास कहाँ से आया।
गोल्ड पर टैक्स
गोल्ड रखने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन रखे हुए गोल्ड की बिक्री पर आपको टैक्स देना होगा। यदि आप अपने पास रखे हुए गोल्ड को तीन साल के बाद बेचते हैं, तो बिक्री राशि पर 20% की दर से टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. यदि आप अपने पास रखे हुए गोल्ड को तीन साल के पहले ही बेचते हो तो बेचे हुए सोने से प्राप्त इनकम को आपकी टोटल इनकम में जोड़ दिया जायेगा तथा उस पर टैक्स आपकी इनकम स्लैब के अनुसार लगेगा।
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F&Q
Q1. एक आदमी अपने पास कितना सोना (Gold) रख सकता है?
परिवार की शादीसुदा महिला अपने पास 500 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। यहीं अविवाहिता महिला अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते है।
Q2. सोना बेचने पर कितना टैक्स लगता है?
जी हाँ अगर आप सेना 3 सालों के अंदर बेचते है तो आप पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यह टैक्स आपके टैक्स स्लैब के अनुसार होगा। वही आप सोने को 3 साल या उसके बाद बेचते हो तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। यह पर आपको प्रॉफिट पर 20% टैक्स देना होगा।