Home Loan Benefits in Income Tax
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार होम लोन लेने से आपको इनकम टैक्स बचने में मदद मिल सकती है। आइये इस अधिनियम के तहत उपलब्ध इनकम टैक्स लाभों पर एक नज़र डालें।
Income Tax Benefits available on Home loan |
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होम लोन रीपेमेंट के दो प्रमुख कंपोनेंट्स होते है
1.Repayment of Principal
मूलधन का रीपेमेंट
2. Repayment of Interest
ब्याज का रीपेमेंट
चूंकि रीपेमेंट के दो अलग-अलग घटक होते हैं, होम लोन पर टैक्स बेनिफिट्स आयकर अधिनियम के विभिन्न सेक्शंस द्वारा नियंत्रित होता है। होम लोन पर उपलब्ध लाभ निम्नलिखित है। जिन्हें आयकर रिटर्न में डिडक्शन के रूप में दावा किया जा सकता है
1. Deduction on Principal Repayment (u/s 80C)
मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती (यू/एस 80सी): व्यक्ति या HUF द्वारा लिए गए होम लोन के प्रिंसिपल के रीपेमेंट पर टैक्सपेयर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन ले सकता है। सेक्शन 80C के तहत अनुमत अधिकतम डिडक्शन 1,50,000 रुपेय है। लेकिन इस डिडक्शन का दावा करने के लिए, घर की संपत्ति को 5 साल के भीतर बेचा जाना नहीं चाहिए। अन्यथा, पहले ली गई डिडक्शन बिक्री के वर्ष में कुल आय में वापस जोड़ दी जाएगी।
2. Deduction for Registration Charges and Stamp Duty (u/s 80C)
स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए कटौती (यू/एस 80सी): घर की खरीद पर भुगतान किए गए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए डिडक्शन का दावा भी धारा 80C के तहत किया जा सकता है, लेकिन डिडक्शन की सिमा 1,50,000 रुपए है इससे अधिक का क्लेम नहीं किया जा सकता है इसका दावा केवल उसी वर्ष में किया जा सकता है जिसमें ये खर्च किए गए हैं।
3. Deduction of interest on Home loan
गृह ऋण पर ब्याज की कटौती: सेक्शन 24 के अनुसार, लोन पर देय ब्याज के लिए अधिकतम डिडक्शन 2,00,000 उपलब्ध है जहां लोन स्व-अधिकृत (self-occupied) संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए 01-04-1999 को या उसके बाद लिया गया हो और संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण उस वर्ष से 5 वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए जिस समय में लोन लिया गया है। गृह संपत्ति जिसके लिए होम लोन लिया गया है, स्व-अधिकृत (self-occupied) नहीं होने की स्थिति में कोई अधिकतम सीमा नहीं है और करदाता पूरी ब्याज राशि की डिडक्शन ले सकता है।
4. Additional deduction of interest u/s 80EEA
धारा 80EEA के तहत ब्याज की अतिरिक्त कटौती: किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए होम लोन पर ब्याज की अतिरिक्त डिडक्शन, इंडिवीडुअल्स के लिए रु. 1,50,000 की अधिकतम सीमा तक उपलब्ध है। बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों।
a. संपत्ति का स्टाम्प मूल्य 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
b. होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिया होना चाहिए।
c. लोन की स्वीकृति की तिथि पर, व्यक्ति के पास कोई अन्य आवासीय गृह संपत्ति नहीं होना चाहिए।
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5. Additional deduction of interest u/s 80EE
धारा 80ईई के तहत ब्याज की अतिरिक्त कटौती: किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए होम लोन पर ब्याज की अतिरिक्त डिडक्शन इंडिवीडुअल्स के लिए अधिकतम 50,000 रु है। बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों।
a. आवासीय गृह संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
b. लोन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच स्वीकृत होना चाहिए।
c. आवासीय गृह संपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्वीकृत लोन की राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
d. लोन की स्वीकृति की तिथि पर, व्यक्ति के पास कोई ओर अन्य आवासीय गृह संपत्ति नहीं होना चाहिए।
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