Income tax exemption rule changed : बड़ी खबर अब इस पर टैक्स छूट पाने के लिए देना होगा प्रमाण पत्र

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करदाता को कई प्रकार की छूट प्रदान होती है. जिनका प्रयोग कर टैक्सपेयर अपनी अपनी टैक्सेबल इनकम को काम कर सकते है. अभी तक इन छूट को प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के प्रमाण पात्र को प्रस्तुत करने की आवश्यता नहीं पड़ती थी. परन्तु अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयकर छूट के नियम बदल (Income tax exemption rule changed) दिए गए है. बड़ी खबर यह है की अब इस पर टैक्स छूट पाने के लिए देना होगा प्रमाण पत्र. जिसके बारे में हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने जा रहे है.

Income tax exemption rule

इनकम टैक्स की एक्सेम्पशन 80G के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ लेने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय संबंधित संस्था द्वारा जारी की गई डोनेशन रसीद को अपलोड करना होगा. अब इसके बिना टैक्स छूट नहीं मिलेगी।

Deduction under section 80G
Deduction Under Section 80G

Deduction Under Section 80G

अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीटूशन या धार्मिक संस्था और गैर-सरकारी संस्थाओं को दान करते हैं तो आप आयकर अधिनियम 80G के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको आयकर रिटर्न भरते समय संबंधित संस्था द्वारा जारी दान रसीद को अपलोड करना होगा। इसके बिना टैक्स छूट नहीं मिलेगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संस्थाओं की श्रेणियों के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

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Form 10BE

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, किसी भी चैरिटेबल इंस्टीटूशन या धार्मिक संस्था या NGO को पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दान की सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। साथ ही दान करने वाले व्यक्ति को फॉर्म 10BE सर्टिफिकेट जारी करना होता है। इसके साथ ही आयकर विभाग यह सुनिश्चित करता है कि संस्था द्वारा प्राप्त दान और टैक्सपेयर द्वारा दावा की गई टैक्स की राशि मेल खाती है या नहीं। इसलिए ITR फाइल करते समय टैक्स छूट के सबूत के तौर पर Form 10BE सर्टिफिकेट जरूरी होता है।

No deduction for cash donation
नकद दान के लिए कोई डिडक्शन नहीं

टैक्सपेयर नकद, चेक या ऑनलाइन मोड में दान की गई राशि के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, 2,000 रुपये से अधिक के नकद दान के लिए छूट का दावा नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ चेक या ऑनलाइन पेमेंट पर छूट देता है।

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दान की राशि पर टैक्स छूट का दावा पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत ही किया जा सकता है। इसलिए आयकरदाताओं को वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही इस व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा। नई टैक्स व्यवस्था में इस कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इनकम विभाग को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना होगा: Form 10BE इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म में डोनर का पैन नंबर और आधार नंबर के साथ डोनर का नाम, पता, होना अनिवार्य है. इसके साथ ही संबंधित संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टाम्प भी होना जरूरी है।

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100 and 50 percent tax exemption: आयकर विभाग ने ट्रस्टों, संस्थानों को 100 या 50 फीसदी टैक्स छूट की श्रेणियों में बांटा है. किसी भी धार्मिक संस्था या चैरिटेबल इंस्टीटूशन को दान देने पर 50 फीसदी की टैक्स छूट प्राप्त की जा सकती है। वहीं, सामाजिक कार्य या समाज कल्याण से संबंधित सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी संस्था या चैरिटेबल संगठन के लिए यह सीमा 100 प्रतिशत है।

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