ITR filing deadline extension-राजस्व सचिव का कहना है कि गोवेर्मेंट ITR दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि हमे 31 जुलाई की नियत तारीख तक अधिकांश रिटर्न फाइल हो जाने की उम्मीद है।
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शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 20 जुलाई तक 2.3 करोड़ से अधिक आय रिटर्न दाखिल किए जा चुके है और इनकी संख्या अभी बढ़ रही है। पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के दौरान, 31 दिसंबर, 2021 की बड़ाई गई तिथि तक 5.89 करोड़ ITR (आयकर रिटर्न) दाखिल किए गए थे।
बजाज ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, “लोगों को लगने लगा है की फाइलिंग की डेट फिर से बड़ाई जाएगी। इसलिए वे शुरू में रिटर्न भरने में थोड़े धीमे थे लेकिन अब दैनिक आधार पर हमें 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे है। धीरे-धीरे बढ़कर यह 25 से 30 लाख तक प्रति दिन हो जायेंगे। आमतौर पर रिटर्न फाइल करने वाले रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी दिन तक इंतजार करते हैं।
I-T नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष का ITR दाखिल करने की समय सीमा अगले वित्त वर्ष की 31 जुलाई होती है।
आयकर विभाग ने 7 प्रकार के ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं, जो फाइल करने वाले की आय की प्रकृति और राशि और करदाता के प्रकार पर निर्भर करेगा।
बजाज ने कहा कि टैक्सपेयर्स से फीडबैक मिल रहा है कि रिटर्न फॉर्म फाइल करना बहुत आसान हो गया है और रिफंड भी अब बहुत कम समय में आ रहा है। उन्होंने कहा, “अभी तक, ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। पहले 50,000 लोग प्रतिदिन रिटर्न फाइल कर रहे थे और अब यह संख्या 20 लाख हो गई है। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में रिटर्न बढ़ेगा और लोग अपना रिटर्न दाखिल कर लेंगे।
पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे करदाताओं के लिए फाइलिंग को आसान बनाने के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।