धारा 194P वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक उपहार है Section 194P A Gift for Senior Citizens
माननीय वित्त मंत्री ने 2020-21 के अपने बजट भाषण में जो पहला डायरेक्ट टैक्स प्रपोसल पेश किया, वह था, “वरिष्ठ नागरिकों” (Senior Citizens) को इनकम टैक्स फीइंग में राहत। वित्त अधिनियम 2021 ने एक नया खंड 194P डाला जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की शर्तें प्रदान की गईं। नए प्रस्तुत खंड 194P के संपूर्ण प्रावधानों को इस आर्टिकल में संक्षेप में बताया गया है।
Section 194P A “Gift “ for Senior Citizens |
धारा 194P के प्रावधानों को समझने से पहले, हमे निम्नलिखित दो टर्म्स को समझना महत्वपूर्ण है
स्पेसिफ़िएड सीनियर सिटीजन
Specified Senior Citizen
यदि व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह व्यक्ति स्पेसिफ़िएड सीनियर सिटीजन के रूप जाना जायेगा –
- वरिष्ठ नागरिक की उम्र पिछले वर्ष के दौरान 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिक को भारत का निवास होना चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिक को केवल दो आय प्राप्त होनी चाहिए।
- पेंशन इनकम
- स्पेसिफ़िएड बैंक से प्राप्त ब्याज आय, जिसमें से वह पेंशन आय प्राप्त कर रहे हों।
Specified bank
स्पेसिफ़िएड बैंक
- वह बैंक जो सेंट्रल गोवेर्मेंट द्वारा अधिसूचित किये गए हों।
आयकर अधिनियम की धारा 194P बेसिक क्या है
सेक्शन 194P के तहत टीडीएस केवल ‘स्पेसिफिड वरिष्ठ नागरिक’ के मामले में उपयोगी है।
स्पेसिफिड वरिष्ठ नागरिक को आय विवरण युक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
डिक्लेरेशन (Declaration) के आधार पर, निर्दिष्ट बैंक करेगा-
u/c 80C के तहत उपलब्ध डिडक्शन प्रदान करने के बाद स्पेसिफ़िएड वरिष्ठ नागरिक की कुल आय की गणना करें और आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत स्वीकार्य डिडक्शन प्रदान करें और स्पेसिफ़िएड वरिष्ठ नागरिक की कुल आय पर उचित इनकम टैक्स की कटौती करना।
Available benefits of under section 194P
धारा 194P के तहत उपलब्ध लाभ
एक बार जब स्पेसिफिड बैंक द्वारा धारा 194P के तहत टैक्स काट लिया जाता है, तो धारा 139 के प्रावधान वरिष्ठ नागरिक पर लागू नहीं होंगे। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को अपने आयकर रिटर्न को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।
Filing of the declaration-
जैसा कि ऊपर देखा, स्पेसिफिड वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर घोषणा (Declaration) के आधार पर निर्दिष्ट बैंक द्वारा टीडीएस काटा जाएगा। घोषणा (Declaration) का विवरण कुछ इस प्रकार होगा।
- टोटल इनकम
- धारा 80C से धारा 80U के तहत उपलब्ध डिडक्शन का पूर्ण विवरण
- सेक्शन 87A के तहत उपलब्ध डिडक्शन
- घोषणा (Declaration) केवल पेंशन इनकम और ब्याज आय की प्राप्ति की पुष्टि करता है।
Effective date of section 194P
धारा 194P की लागु होने की दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 194P के प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हैं।