Section 80D Deduction for Medical Insurance and Expenditure
चिकित्सा बीमा के खर्चों के लिए धारा 80D की डिडक्शन
Deduction Under Income Tax Section 80D
इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत डिडक्शन
Deduction Under Income Tax Section 80D – सेक्शन 80D (Section 80D) आयकर अधिनियम के तहत पेश की गई एक सुविधा है जो करदाताओं (taxpayers) को भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए डिडक्शन का दावा करने की अनुमति देता है। इस सेक्शन के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर प्रति वर्ष 25,000 रुपये तक के डिडक्शन का दावा कर सकते है। इससे से करदाताओं पर टैक्स का बोझ कम हो जाता है। इस सेक्शन के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते है। और माता – पिता के लिए भुगतान किये गए चिकित्सा प्रीमियम पर भी डिडक्शन का दावा कर सकते है इस आर्टिकल के माध्यम से हम सेक्शन 80D (Section 80D) को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
Section 80D Deduction for Medical Insurance |
What is Section 80D of income tax?
आयकर की सेक्शन 80D क्या है?
- चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Medical insurance premium)
- CGHS में योगदान (Central Govt Health Scheme) और नोटिफ़िएड स्कीम में योगदान
- प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप
- चिकित्सा व्यय (वरिष्ठ नागरिकों के मामले में)।
सेक्शन 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम डिडक्शन का दावा कौन कर सकता है?
- टैक्सपयेर्स अपने स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों एवं अपने माता-पिता के लिए
- HUF अपने किसी भी सदस्य के लिए
- NRI भी इस कटौती के लिए पात्र हैं।
Amount of deduction under Section 80D.
सेक्शन 80D के तहत कटौती की राशि।
Type of Expense | Limit |
---|---|
Medical insurance premium paid for yourself & your family. अपने और अपने परिवार के चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर | Rs. 25,000 (Rs. 50,000 in case of senior citizen) |
Medical insurance premium paid for your parents. आपके माता-पिता के चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर | Rs. 25,000 (Rs. 50,000 in case of senior citizen) |
Expenditure on preventive health check-up. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्च पर | Rs.5,000 |
Medical expenditure of senior citizens or super senior citizens. वरिष्ठ नागरिकों या अति वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सा व्यय पर | Rs.50,000 |
Contribution to CGHS/notified scheme. CGHS/अधिसूचित योजना में योगदान। | Rs. 25,000 (Rs. 50,000 in case of senior citizen) |
Deduction u/s 80D in case of HUF
HUF के मामले में सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन
- परिवार के किसी भी सदस्य की कोई पॉलिसी नहीं होने की स्थिति में HUF चिकित्सा बीमा पॉलिसी ले सकता है या वरिष्ठ नागरिकों पर चिकित्सा व्यय कर सकता है।
- डिडक्शन की अधिकतम राशि 25,000/- रुपये है। यदि सदस्य वरिष्ठ नागरिक है तो अधिकतम डिडक्शन 50,000/- रुपये होगी।
- HUF प्रिवेंटिव हेल्थ चेकआप के लिए डिडक्शन का दावा करने के लिए पात्र नहीं है।
tax benefits of section 80D
सेक्शन 80D के टैक्स लाभ
Particulars | Deduction for self and family |
Deduction for parents |
Preventive health check-up |
Total Deduction |
---|---|---|---|---|
Self and Family (below 60 years) | 25,000/- | – | 5,000/- | 25,000/- |
Self and family + Parents (All below 60 years) |
25,000/- | 25,000/- | 5,000/- | 50,000/- |
Self and Family (below 60 years) + Parents (Above 60 years) |
25,000/- | 50,000/- | 5,000/- | 75,000/- |
Self and family + Parents (Both above 60 years) |
50,000/- | 50,000/- | 5,000/- | 100,000/- |