वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्मार्ट तरीके से अपने आयकर की योजना बनाएं
नया वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 (यानी, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023) आखिरकार आ गया है। हम में से अधिकांश लोग अपनी आयकर योजना (income-tax planning) को साल के अंत तक के लिए तक छोड़ देते हैं। लेकिन साल की शुरुआत में ही अपने टैक्स की योजना बनाना हमेशा बेहतर होता है। यहां विभिन्न कर प्रावधानों (tax provisions) की सूची दी गई है जो आपको इस वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स की योजना बनाने में मदद करेंगे। आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) के तहत कुछ प्रावधान जो एक व्यक्तिगत करदाता (individual taxpayer) पर लागू होंगे, नीचे दिए गए हैं।
Deductions available for investments
निवेश के लिए उपलब्ध कटौती
प्रोविडेंट फण्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड, यूनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान, LIC, इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), सुकन्या समृद्धि योजना, 5 वर्षीय टैक्स-बचत फिक्स्ड डिपाजिट योजनाएं, अन्य स्पेसिफ़िएड योजनाओ में निवेश या योगदान अधिनियम की धारा 80C के तहत 150,000 रुपये तक डिडक्शन के लिए पात्र हैं।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना National Pension Scheme (NPS) में भी निवेश कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये तक की डिडक्शन का दावा कर सकते हैं।
- निर्धारित शर्तों के अधीन उच्च शिक्षा के लिए लिए गए शिक्षा ऋण पर दिए गए ब्याज पर डिडक्शन की अनुमति है। यह डिडक्शन आठ साल या ब्याज चुकाने तक, जो भी पहले हो, तक की डिडक्शन की अनुमति है।
- स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए 25,000 रुपये तक तथा माता-पिता के लिए 25,000 रुपये तक के मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम के भुगतान में डिडक्शन की अनुमति है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।
- नोटिफिड आर्गेनाईजेशन को दान आर्गेनाईजेशन या फण्ड के प्रकार के आधार पर किए गए दान के 50 -100 प्रतिशत तक की डिडक्शन उपलब्ध है।
- प्रॉपर्टी की खरीद के लिए लिए गए लोन पर ब्याज के भुगतान की डिडक्शन स्वयं के कब्जे वाली प्रॉपर्टी के लिए 200,000 रुपये तक है, जबकि किराये पर दी गई संपत्तियों के मामले में डिडक्शन की कोई सीमा नहीं है। हालांकि, किराये पर दी गई संपत्तियों के मामले में, हुए नुकसान के लिए केवल 200,000 रुपये तक का एक ही वर्ष में लॉस सेट-ऑफ किया जा सकता है और शेष राशि को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रति सेट-ऑफ के लिए आगे ले जाया जा सकता है (अगले आठ वर्षों तक)।
Rent paid
मकान किराया भत्ता house rental allowance (HRA) प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए, भुगतान किए गए किराए पर छूट निम्न में से जो कम हो उसके डिडक्शन अनुमति है।
HRA received
एचआरए प्राप्त
Actual rent paid as shortfall of 10 percent of basic pay
मूल वेतन के 10 प्रतिशत की कमी के रूप में भुगतान किया गया वास्तविक किराया
or 50 percent/ 40 percent of the basic pay (depending on the location of accommodation).
या मूल वेतन का 50 प्रतिशत / 40 प्रतिशत (आवास के स्थान के आधार पर)।
जिन व्यक्तियों को HRA नहीं मिलता है, उनके लिए निम्न में से जो कम से कम राशि हो डिडक्शन की अनुमति है।
Rs 60,000
actual rent paid as shortfall by 10 percent of total income
कुल आय के 10 प्रतिशत की कमी के रूप में भुगतान किया गया वास्तविक किराया
25 percent of the total income.
कुल आय का 25 प्रतिशत।
किसी व्यक्ति द्वारा या आपके नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि, और स्वयं या परिवार के लिए COVID-19 चिकित्सा उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली राशि को कुछ शर्तों (जैसा कि अधिसूचित किया जा सकता है) के अधीन डिडक्शन देने का प्रस्ताव है।
इसके अतिरिक्त, मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त किसी भी राशि को बिना किसी सीमा के डिडक्शन देने का प्रस्ताव है, यदि नियोक्ता से प्राप्त होता है या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त होने पर रु 10,00,000 तक सीमित है। यह संशोधन वित्त वर्ष 2019-20 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है
अधिक जानकारी के लिए आप हमसे ईमेल [email protected] द्वारा सम्पर्क कर सकते है.
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Mastram Ki Kahani
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