Tax on Gifts
इस शादी से सीजन में बहुत से लोगो को उनकी शादी में बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होंगे। इस लिए आपको पता होना चाहिए की गिफ्ट्स पर किस प्रकार टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आपको प्राप्त किसी एक गिफ्ट पर नहीं होता परन्तु यह पुरे फाइनेंसियल ईयर में प्राप्त सभी गिफ्ट्स पर किया जाता है
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Income Tax Saving
Income Tax on gifts
कौन-कौन से गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में आते है
आयकर अधिनियम की धारा, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत गिफ्ट टैक्स लगाया जाता है टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स कुछ इस प्रकार है
- कैश या चेक में मिली 50000 रुपये से ज्यादा की राशि
- कोई भी अचल संपत्ति जैसे की बिल्डिंग, जमीन आदि जिसकी स्टांप ड्यूटी 50000 से अधिक की हो
- शेयर, ज्वैलरी, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें जिनकी कीमत 50000 रूपये से ज्यादा हो
- 50000 रुपये से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के अलावा
कौन-कौन से गिफ्ट्स जो टैक्स के दायरे से भाहर आते है (50000 वाली लिमिट से बाहर)
- पत्नी या पति से प्राप्त गिफ्ट
- बहन या भाई से मिला गिफ्ट
- पत्नी या पति के भाई या बहन से प्राप्त गिफ्ट
- माता-पिता से से मिला गिफ्ट
- पति या पत्नी के भाई या बहन से प्राप्त गिफ्ट
- माता-पिता के बहन या भाई से मिला गिफ्ट
- वसीयत या विरासत में मिली प्रॉपर्टी या गिफ्ट
- पत्नी या पति दोनों मे से किसी के भी किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट
- हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट (हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में)
- पंचायत, म्यूनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड जैसी किसी भी लोकल अथॉरिटी से मिला गिफ्ट
- किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित हो से मिला गिफ्ट
- किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट जो सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर हो से मिला गिफ्ट
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gift from employer
एंप्लॉयर से मिला गिफ्ट
कई कर्मचारियों को अपने एंप्लॉयर से गिफ्ट प्राप्त होते है। एंप्लॉयर की और से प्राप्त गिफ्ट्स एक फाइनेंसियल ईयर में 5000 से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है की आपके एंप्लॉयर से प्राप्त 5000 रूपये तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है अगर गिफ्ट की रकम 5000 रूपये से अधिक है तो जितनी राशि 5000 रूपये से अधिक है उस पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि आपके एंप्लॉयर ने आपको 30000 रूपये का मोबाइल गिफ्ट दिया है तो 5 हजार तक पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकि राशि 25 हजार रूपये पर आपको टैक्स चुकान पड़ेगा।