Tax Rules on Gifts शादी में मिले गिफ्ट से कही आप तो नहीं आजायेंगे टैक्स के दायरे में।

 Tax on Gifts

इस शादी से सीजन में बहुत से लोगो को उनकी शादी में बहुत सारे गिफ्ट्स मिले होंगे। इस लिए आपको पता होना चाहिए की गिफ्ट्स पर किस प्रकार टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आपको प्राप्त किसी एक गिफ्ट पर नहीं होता परन्तु यह पुरे फाइनेंसियल ईयर में प्राप्त सभी गिफ्ट्स पर किया जाता है 

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Tax on Gifts

 

Income Tax Saving

कई खास मोको पर दोस्तों और सगे-संबंधियों के बिच गिफ्ट लेन-देन की परपरा रही है जब बात आती है शादी की तो शादी में छोटे-मोठे गिफ्ट से लेकर कई बड़े महंगे गिफ्ट्स तक प्राप्त हो जाते है लेकिन याद रहे भारत में किसी से भी प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है हालांकि की इनकम टैक्स के कानून में कुछ ऐसी शर्ते है जिससे आपको टैक्स छूट मिल सकती है  इनकम टैक्स का कैलकुलेशन आपको प्राप्त किसी एक गिफ्ट पर नहीं होता परन्तु यह पुरे फाइनेंसियल ईयर में प्राप्त सभी गिफ्ट्स पर किया जाता है इस आर्टिकल के माध्यम हम गिफ्ट पर लगाने वाले टैक्स के बारे में जानेंगे 
 
 

Income Tax on gifts 

अगर किसी टैक्सपेयर को उसकी शादी में उसके दोस्तों और रिश्तेदारों से गिफ्ट्स प्राप्त होते है तो उस पर करदाता को कोई टैक्स नहीं देना होता है लेकिन शर्त यह हे की ये गिफ्ट एक फाइनेंसियल ईयर में कुल मिला कर 50,000 रूपये से ज्यादा के नहीं होना चाहिए। इसका यह मतलब है की अगर आपको साल भर में 50 हजार से ज्यादा के गिफ्ट्स मिलते है तो इन पर आपको इनकम टैक्स चुकाना होगा।
    अगर आपको एक गिफ्ट 51 हजार का मिला हो और दूसरा गिफ्ट 40 हजार का तो ऐसा नहीं होगा की इनकम टैक्स केवल 51 हजार वाले पर लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको पुरे 91 हजार पर टैक्स देना होगा। इसके साथ एक शर्त यह भी है की शादी का गिफ्ट आपको शादी की डेट के आस-पास मिला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए की गिफ्ट आपको शादी की डेट से साल-छह महीने बाद मिले।
 


कौन-कौन से गिफ्ट्स टैक्स के दायरे में आते है

आयकर अधिनियम की धारा, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत गिफ्ट टैक्स लगाया जाता है  टैक्स के दायरे में आने वाले गिफ्ट्स कुछ इस प्रकार है 

  • कैश या चेक में मिली 50000 रुपये से ज्यादा की राशि 
  • कोई भी अचल संपत्ति जैसे की बिल्डिंग, जमीन आदि जिसकी स्टांप ड्यूटी 50000 से अधिक की हो 
  • शेयर, ज्वैलरी, पेंटिंग्स या अन्य महंगी चीजें जिनकी कीमत 50000 रूपये से ज्यादा हो 
  • 50000 रुपये से ज्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति के अलावा
 

कौन-कौन से गिफ्ट्स जो टैक्स के दायरे से भाहर आते है (50000 वाली लिमिट से बाहर)

इनकम टैक्स के कुछ प्रावधान है जिसमे कुछ खास लोगो से प्राप्त गिफ्ट इनकम की सिमा 50000 से बाहर है इन खास लोगो से प्राप्त गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते है
  • पत्नी या पति से प्राप्त गिफ्ट 
  • बहन या भाई से मिला गिफ्ट
  • पत्नी या पति के भाई या बहन से प्राप्त गिफ्ट
  • माता-पिता से से मिला गिफ्ट
  • पति या पत्नी के भाई या बहन से प्राप्त गिफ्ट
  • माता-पिता के बहन या भाई से मिला गिफ्ट
  • वसीयत या विरासत में मिली प्रॉपर्टी या गिफ्ट 
  • पत्नी या पति दोनों मे से किसी के भी किसी निकटतम पूर्वज या वंशज से मिला गिफ्ट
  • हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के किसी भी मेंबर से मिला गिफ्ट (हिंदु अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में)
  • पंचायत, म्यूनिसपलिटी, म्यूनिसपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड जैसी किसी भी लोकल अथॉरिटी से मिला गिफ्ट
  • किसी फंड/फाउंडेशन/यूनिवर्सिटी या अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 (23C) में उल्लिखित हो से मिला गिफ्ट
  • किसी चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट जो सेक्शन 12A या 12AA के तहत रजिस्टर हो से मिला गिफ्ट
 

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gift from employer
एंप्लॉयर से मिला गिफ्ट

कई कर्मचारियों को अपने एंप्लॉयर से गिफ्ट प्राप्त होते है। एंप्लॉयर की और से प्राप्त गिफ्ट्स एक फाइनेंसियल ईयर में 5000 से ज्यादा के नहीं होना चाहिए।  इसका मतलब है की आपके एंप्लॉयर से प्राप्त 5000 रूपये तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है अगर गिफ्ट की रकम 5000 रूपये से अधिक है तो जितनी राशि 5000 रूपये से अधिक है उस पर टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि आपके एंप्लॉयर ने आपको 30000 रूपये का मोबाइल गिफ्ट दिया है तो 5 हजार तक पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन बाकि राशि 25 हजार रूपये पर आपको टैक्स चुकान पड़ेगा।

 

 

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