किसी की मौत हो जाने पर पैन और आधार डाक्यूमेंट्स का क्या किया जाना चाहिए, जानिए
किसी की मौत हो जाने पर पैन और आधार डाक्यूमेंट्स का क्या किया जाना चाहिए, जानिए
किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर हमे इन डॉक्युमेंट्स को सरेंडर कर देना चाहिए या रद्द करा देना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न कर सके।
किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर हमे इन डॉक्युमेंट्स को सरेंडर कर देना चाहिए या रद्द करा देना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल न कर सके।
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पैन कार्ड
अगर पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालो को उसका पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए.
पैन कार्ड
अगर पैन कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालो को उसका पैन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए.
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पैन कार्ड को सरेंडर कराने के लिए पैन कार्ड होल्डर के परिवार वालो को इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करना होगा.
पैन कार्ड को सरेंडर कराने के लिए पैन कार्ड होल्डर के परिवार वालो को इनकम टैक्स विभाग से संपर्क करना होगा.
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आधार कार्ड
फ़िलहाल तो आधार कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु आप इसे ब्लॉक कर सकते हो।
आधार कार्ड
फ़िलहाल तो आधार कार्ड को रद्द कराने या सरेंडर कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु आप इसे ब्लॉक कर सकते हो।
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आधार कार्ड को ब्लॉक करने के आप इसकी www.uidai.gov.in पर जाये फिर 'My Aadhaar' को सिलेक्ट कर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करे इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें.और आगे की प्रोसेस फॉलो करे।
आधार कार्ड को ब्लॉक करने के आप इसकी www.uidai.gov.in पर जाये फिर 'My Aadhaar' को सिलेक्ट कर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करे इसके बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें.और आगे की प्रोसेस फॉलो करे।
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वोटर आईडी
वोटर कार्ड धारक की मौत हो जाने पर उसका कार्ड आप चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा। इसके बाद उसका वोटर आईडी रद्द हो जायेगा।
वोटर आईडी
वोटर कार्ड धारक की मौत हो जाने पर उसका कार्ड आप चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा। इसके बाद उसका वोटर आईडी रद्द हो जायेगा।
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पासपोर्ट
पासपोर्ट को भी आधार की तरह रद्द करना के कोई यवस्था नहीं होती है. एक तय समय सिमा के बाद यह खुद ही रद्द हो जाता है।
पासपोर्ट
पासपोर्ट को भी आधार की तरह रद्द करना के कोई यवस्था नहीं होती है. एक तय समय सिमा के बाद यह खुद ही रद्द हो जाता है।