Form 15G and 15H क्या है। FD से मिले ब्याज पर कैसे बचा सकते हे टैक्स
Form 15G and 15H क्या है। FD से मिले ब्याज पर कैसे बचा सकते हे टैक्स
इस ब्याज पर बैंक आपसे TDS काट लेती है इसे बचने के लिए आपको form 15H and form 15G भरना चाहिए.
Form15G और Form 15H बैंक को बताता है की FD पर मिलने वाली ब्याज की राशि इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है.
इस लिए आपकी बैंक FD से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स ना कटा जाये इस लिए आपको यह फॉर्म आपको बैंक में जमा करना पड़ता है
इन दोनों फॉर्म में से 15H 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए है. वहीं फॉर्म 15G कोई भी भर सकता है.
इन दोनों फॉर्म में से 15H 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए है. वहीं फॉर्म 15G कोई भी भर सकता है.
और अधिक जानकारी के लिए Form 15G and 15H पर लिखा हमारा आर्टिकल जरूर पड़े ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके
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