बजट 2023 में वित्त मंत्री ने AY2023-24 के लिए नई टैक्स रिजीम का एलान किया है जिसमे टैक्स लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है।

फाइनेंस मिनिस्टर ने मौजूदा सिस्टम को ना छेड़ते हुए एक नया इनकम टैक्स स्लैब दे दिया।

इस नई टैक्स स्लैब में 7 लाख रुपए की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है।

यह टैक्स छूट आपको नई टैक्स रिजीम में मिलेगी। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Photo Credit - Unsplash

अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख रूपये है तो आपको U/S 87A की रिबेट के साथ कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी।

Photo Credit - Unsplash

New Income Tax Slab 0 से 3 लाख रुपए- 0% टैक्स 3 से 6 लाख रुपए तक- 5% टैक्स 6 से 9 लाख रुपए तक- 10% टैक्स 9 से 12 लाख रुपए तक- 15% टैक्स 12 से 15 लाख रुपए तक- 20% टैक्स 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स

Photo Credit - Unsplash

अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो आप पर 25,000 का टैक्स लगेगा जो U/S 87A की रिबेट मिलने के बाद शूंन्य हो जायेगा।

Photo Credit - Unsplash

वही अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक रूपये भी ऊपर है तो आपको पूरा टेक्स देना होगा इस कंडीशन से आपको U/S 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। 

Photo Credit - Unsplash

न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत 15.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 52,500 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा।

Photo Credit - Unsplash

Presumptive taxation for Business, Profession and Transporters, पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लीक करे

Photo Credit - Unsplash