टैक्स के डॉक्यूमेंट कितने सालों तक संभालकर रखना चाहिए, इन डाक्यूमेंट्स की आपको कितने सालों तक आवश्यकता हो सकती है।
टैक्स के डॉक्यूमेंट कितने सालों तक संभालकर रखना चाहिए, इन डाक्यूमेंट्स की आपको कितने सालों तक आवश्यकता हो सकती है।
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इन टैक्स डाक्यूमेंट्स की हमको भविष्य में जरूत पड़ती है या नहीं ऐसे कई सवाल अकसर पूछे जाते है।
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एक्सपर्ट के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है की आपको यह डॉक्यूमेंट अपने पास कितने वक्त तक रखना चाहिए।
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परन्तु इनकम टैक्स की धारा 149 के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब तक आपको नोटिस भेज सकता है इसकी समय-सिमा का उल्लेख है
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इस एक्ट के मुताबिक आप इस बात का अंदाजा लगा सकते है की आपको कब तक यह डॉक्यूमेंट संभलकर रखना चाहिए।
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धारा 149 के तहत इनकम टैक्स विभाग आपको संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति से अगले सात सालों के भीतर नोटिस भेज सकता है।
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इसका मतलब आपको वित्त वर्ष 2022-23 के डाक्यूमेंट्स को अगले सात सालों यानि वित्त वर्ष 2030-31 तक सभालकर रखना चाहिए।
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इस अनुसार आपको यह डॉक्यूमेंट काम से काम सात सालों तक तो संभलकर रखना चाहिए।
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