बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को दे दिया तोहफा।

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से किये अपने वादे को पूरा करते हुए यह जानकारी दी है। 

75 साल से ऊपर के ऐसे सीनियर सीटिजन जिनकी केवल पेंशन से आय और बैंक से मिलने वाला ब्याज ही है उनेह टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

टैक्स में यह छूट केवल उन लोगों को मिलगी जिनकी इनकम पेंशन या फिर बैंकों से मिलने वाला ब्याज है।

इनकम टैक्स में राहत देने के लिए 1961 के नियम में संशोधन किया है और इसमें नई धारा Section 194-P को भी जोड़ा गया है। 

इस छूट के बाद 75 वर्ष से अधिक के लोगों को इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इनकम टैक्स फाइलिंग से छूट पाने के लिए सीनियर सीटिजन को 12 BBA फॉर्म भरकर उनके ही बैंक में जमा करना होगा।

PMSBY : PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA जानिए सब कुछ A से Z तक, अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करे