प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी. लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) पर सबसे बड़ा ऐलान.
किसी कर्मचारी द्वारा नहीं लिए गए अवकाश के बदले जो धरराशि प्राप्त होती है उसे ही अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) कहा जाता है.
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वित्त मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा बड़ा दिया है.
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अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपये तक सीमित थी
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अब इस लीव इनकैशमेंट की सीमा को बड़ा कर 25 लाख रुपये कर दिया है.
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लीव इनकैशमेंट में मिलने वाली 25 लाख रुपये तक की छूट की व्यवस्था 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी.
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यह छूट इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 10(10AA)(2) के तहत कर्मचारियों को प्राप्त होगी.
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