म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए E-wallets का KYC होना जरुरी. नियम 1 मई 2023 से प्रभावी

Sebi ने कहा की म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ई-वॉलेट को RBI द्वारा निर्धारित KYC मनको के अनुरूप होना चाहिए।

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Sebi ने 8 मई, 2017 को म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ई-वॉलेट के उपयोग की अनुमति दी थी।

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ई-वॉलेट के द्वारा 50,000 रुपये तक की सिमा के भीतर म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है।

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यह कदम म्यूचुअल फंड में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

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Sebi ने यह कदम कि प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया है।

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Sebi ने कहा है की जो निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए E-wallets का उपयोग करते है उनका KYC होना जरुरी है।

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यह नियम  1 मई 2023 से प्रभावी होंगे इसके बाद निवेशक निवेश के लिए E-wallets का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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