2. नई इनकम टैक्स रीजिम में छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख की गई है.
2. नई इनकम टैक्स रीजिम में छूट की सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख की गई है.
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3. कर्मचारियों की पिछली टैक्स प्रणाली के तहत 50,000 रुपये की स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बदला नहीं गया है.
3. कर्मचारियों की पिछली टैक्स प्रणाली के तहत 50,000 रुपये की स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बदला नहीं गया है.
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4. नई इनकम टैक्स रीजिम में टैक्स की दरें.
वार्षिक वेतन 3 लाख तक: शून्य टैक्स
3 लाख- ₹6 लाख तक: 5%
6 लाख से 9 लाख तक: 10%
9 लाख से ₹12 लाख तक: 15%
12 लाख से 15 लाख रुपये तक: 20%
15 लाख से ऊपर पर: 30%
4. नई इनकम टैक्स रीजिम में टैक्स की दरें.
वार्षिक वेतन 3 लाख तक: शून्य टैक्स
3 लाख- ₹6 लाख तक: 5%
6 लाख से 9 लाख तक: 10%
9 लाख से ₹12 लाख तक: 15%
12 लाख से 15 लाख रुपये तक: 20%
15 लाख से ऊपर पर: 30%
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5. लीव इनकैशमेंट पर 25 लाख रुपये तक की छूट गैर-सरकारी कर्मचारियों प्रदान की जाएगी.
5. लीव इनकैशमेंट पर 25 लाख रुपये तक की छूट गैर-सरकारी कर्मचारियों प्रदान की जाएगी.
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6. डेट म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा.
6. डेट म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगेगा.
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7. 1 अप्रैल 2023 के से बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) में किये गए निवेश को शार्ट-टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा.
7. 1 अप्रैल 2023 के से बाद मार्केट लिंक्ड डिबेंचर (MLDs) में किये गए निवेश को शार्ट-टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा.
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8. 5 लाख रुपये से अधिक की किसी भी जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स लागू होगा.
8. 5 लाख रुपये से अधिक की किसी भी जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स लागू होगा.
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9. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा करने की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जायेगा.
9. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में जमा करने की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जायेगा.
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10. किसी भी तरह से, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) में परिवर्तित करने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा.
10. किसी भी तरह से, फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) में परिवर्तित करने पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा.