ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RBI समय-समय पर नियम बनता रहता है। ऐसे ही ग्राहकों के बैंक लॉकर की सुरक्षा के लिए नियमो में कुछ बदलाव किये है।
आरबीआई के यह नए नियम जो 8 अगस्त, 2021 को घोषित किये गए थे। और यह नियम 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगे।
नए नियम के अनुसार बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर की सामग्री को नुकसान पहुँचता है तो इसकी पूरी जिम्मेद्दारी बैंक की होगी।
बिल्डिंग गिरने या आग लगने पर कीमती सामान की चोरी होने या नष्ट हो जाने पर ग्राहक बैंक चार्जेस का 100 गुना तक की भरपाई का क्लेम कर सकता है।
लॉकर की सुरक्षा के लिए बैंक को CCTV कैमरा लगना जरुरी है। साथ ही 180 का डाटा रखना होगा।
बैंक में एक डिस्प्ले बोर्ड पर लॉकरों की उपलब्धता की जानकारी, खाली लॉकरों की जानकारी, वेटिंग लिस्ट प्रदर्शित करनी होगी।
नियम के अनुसार जब भी कोई ग्राहक अपने लॉकर का उपयोग करता है तो उसके नंबर और मेल पर हर बार बैंक को एक अलर्ट भेजना चाहिए।
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