What to do if you missed the deadline for filing income tax return.

 अगर आप 31 जुलाई की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस कर गए हैं तो क्या करें?

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Belated ITR
वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 थी। हालाँकि इसके बाद भी कोई भी व्यक्ति ITR दाखिल कर सकता है, भले ही ITR दाखिल करने की यह समय सीमा छूट गई हो। समय सीमा के बाद दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को बिलेटेड ITR (विलंबित ITR) कहा जाता है। बिलेटेड ITR (विलंबित ITR) दाखिल करते समय लेट फीस (विलंब शुल्क) का भुगतान करना होगा। 
 
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (4) के तहत नियत तारीख के बाद दाखिल आयकर रिटर्न को बिलेटेड ITR कहा जाता है।

बिलेटेड ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
What is the last date to file delayed ITR?

बजट 2021 में घोषित संशोधन के अनुसार, बिलेटेड ITR दाखिल करने की समय सीमा को तीन महीने कम कर दिया गया है। अब असेसमेंट  ईयर के अंत के बाद से तीन महीने या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
 

बिलेटेड ITR दाखिल करने पर जुर्माना राशि क्या है? 

What is the penalty amount in late filing of ITR?

वित्त वर्ष 2019-20 (AY 2020-21) तक दो स्तरीय संरचना थी। यदि बिलेटेड ITR समय सीमा समाप्त होने (31 जुलाई) के बाद लेकिन 31 दिसंबर को या उससे पहले दाखिल किया गया था, तो 5,000 रुपये का लेट फीस लागू थी। अगर जनवरी से मार्च के बीच ITR फाइल किया गया था तो 10,000 रुपये की लेट फाइलिंग फीस लगती थी। बिलेटेड ITR दाखिल करने की समय सीमा में कमी के कारण धारा 234F में एक परिणामी संशोधन किया गया था। 
    इसलिए, अब मौजूदा नियमों के अनुसार, बिलेटेड ITR दाखिल करने पर किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा। ऐसे छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो लेट फाइलिंग शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

बिलेटेड ITR दाखिल करते समय क्या लाभ खो गए हैं?
What are the disadvantages of filing  belated ITR?

5,000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस का भुगतान करने के अलावा, एक व्यक्ति को अन्य लाभों को भी छोड़ना होगा। “यदि कोई व्यक्ति ITR दाखिल करने की नियत तारीख को याद नहीं रख पता है और बाद में देरी से ITR फाइल करता है, तो वह कुछ प्रकार के नुकसान (losses) को आगे बढ़ाने के लिए पात्र नहीं होगा। (हाउस प्रॉपर्टी की आय से होने वाले नुकसान को छोड़ कर) निम्नलिखित आय शीर्षों के तहत होने वाले नुकसान को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, अगर देर से ITR दायर किया गया है 
 
  • स्पेकुलेशन बिज़नेस सहित अन्य बिज़नेस और पेशे से होने वाले नुकसान को
  • कैपिटल गेन से प्राप्त होने वाले नुकसान को
  • अन्य स्रोतों से आय के नुकसान को

इसके अलावा, अगर ITR दाखिल करते समय कोई टैक्स नहीं चुकाया गया है, तो दंडात्मक ब्याज भी लगाया जाएगा। अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स बकाया है तो धारा 234ए के तहत दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा.

क्या गलती का पता चलने पर देरी से फाइल ITR को बाद में रिवाइज्ड (संशोधित) किया जा सकता है?
Can the belated ITR be revised later in case the mistake is detected?

बिलेटेड ITR दाखिल करने के बाद, यदि कोई गलती पाई जाती है, तो करदाता बिलेटेड ITR को रिवाइज्ड (संशोधित) कर सकता है। हालांकि, ध्यान दें कि बिलेटेड ITR और रिवाइज्ड (संशोधित) ITR दाखिल करने की अंतिम दिनांक एक ही है, यानी संबंधित असेसमेंट ईयर की 31 दिसंबर। 
 

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